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प्रवेश के नियम

बी०टी०सी० पाठ्यक्रम में नामांकन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि शासन के नियमों के अनुरूप काउन्सिलिंग के पश्चात महाविद्यालय में नामांकन के समय निम्नलिखित प्रपत्र अपने साथ लावे-

  1. हाईस्कूल के अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
  2. इंटर्मीडियट के अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
  3. स्नातक तीनों वर्षों के अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
  4. अंतिम संस्था द्वारा निर्गत स्थानांतरण प्रमाणपत्र व चरित्र प्रमाणपत्र।
  5. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थी जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति। (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत)
  6. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक के अभ्यर्थी विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति। (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत)
  7. अभ्यर्थी के पहचान पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।
  8. काउन्सिलिंग द्वारा महाविद्यालय आवंटन सम्बन्धी प्रपत्र।
  9. पासपोर्ट साईज़ के 4 नवीनतम रंगीन फोटो।
  10. प्रवेश के समय अभ्यर्थी द्वारा 10 रुपये के नान-जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर प्राचार्य, ‘पं० ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी किसान डिग्री कॉलेज, आभूराम, तुर्कवलिया, गोरखपुर के पक्ष में नोटराईज्ड शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया जाएगा कि समस्त जमा प्रमाण पत्र सही एवं सत्य हैं।
  11. समस्त अंकपत्रो एवं प्रमाणपत्रों की मूल प्रति संस्थान कार्यालय में प्रशिक्षण अवधि के दौरान जमा रहेंगे। इस अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को आवश्यकता पड़ने पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हे अंकपत्र एवं प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां प्रदान की जा सकती है तथा आवश्यकता समाप्त होने पर निर्धारित समयावधि मे उन्हे संस्थान कार्यालय मे पुन: जमा कराना होगा।
  12. प्रशिक्षणार्थियों का प्रवेश हेतु चयन पूरी तरह से उत्तर प्रदेश शासन के नियमों के अनुसार होना है और काउन्सिलिंग के पश्चात संस्थान में आवंटित अभ्यर्थी ही प्रवेश के लिए अर्ह होंगे।